मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना के 41 आवेदनों की समीक्षा, पात्र लाभुकों को मिलेगा चिकित्सा अनुदान
डीसी मनीष कुमार ने समयबद्ध तरीके से आवेदनों के निष्पादन का दिया निर्देश

चाईबासा: पश्चिमी सिंहभूम जिला समाहरणालय स्थित प्रकोष्ठ में शनिवार को उपायुक्त मनीष कुमार की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक में योजना के तहत प्राप्त आवेदनों की समीक्षा करते हुए पात्र लाभुकों को नियमानुसार चिकित्सा अनुदान उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक कार्रवाई की गई।

बैठक में योजना के प्रावधानों के अनुसार विभिन्न श्रेणियों के लाभुकों को मिलने वाली सहायता राशि की भी समीक्षा की गई। वयस्क लाभुकों को बीमारी या अस्पताल में सात दिनों से कम इलाज की स्थिति में 3,000 रुपये तथा सात दिनों से अधिक इलाज होने पर 5,000 रुपये का चिकित्सा अनुदान देने का प्रावधान है। वहीं कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के उपचार के लिए वयस्क लाभुक को 25,000 रुपये की सहायता राशि दी जाती है।
इसी तरह अवयस्क लाभुकों को सात दिनों से कम इलाज पर 1,500 रुपये, सात दिनों से अधिक इलाज पर 2,500 रुपये तथा कैंसर के उपचार के लिए 15,000 रुपये की सहायता राशि दिए जाने का प्रावधान है।

समीक्षा के दौरान अनुसूचित जनजाति वर्ग के 30, अनुसूचित जाति के 2 और पिछड़ा वर्ग के 9, कुल 41 आवेदनों पर विचार किया गया। आवेदनों की पात्रता और उपलब्ध अभिलेखों की जांच के बाद सभी मामलों को नियमानुसार अग्रेतर कार्रवाई के लिए संबंधित स्तर पर अग्रसारित किया गया।
उपायुक्त मनीष कुमार ने संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि योजना का लाभ पात्र एवं जरूरतमंद लाभुकों तक समयबद्ध तरीके से पहुंचाया जाए। उन्होंने आवेदनों के निष्पादन में निर्धारित दिशा-निर्देशों और पात्रता मानकों का पालन करने तथा आवश्यक दस्तावेजों की समुचित जांच के बाद कार्रवाई करने पर जोर दिया।

उपायुक्त ने कहा कि गंभीर बीमारी से जूझ रहे जरूरतमंद परिवारों को इलाज के दौरान आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इसलिए पात्र आवेदनों के निष्पादन में अनावश्यक विलंब नहीं होना चाहिए, ताकि वास्तविक जरूरतमंदों को समय पर योजना का लाभ मिल सके।
बैठक में परियोजना निदेशक आईटीडीए जयदीप तिग्गा सहित संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मी उपस्थित रहे।




